ड्राइवर हत्याकांड का मुख्य आरोपित की जमानत याचिका खारिज, भेजा जेल
ड्राइवर हत्याकांड का मुख्य आरोपित की जमानत याचिका खारिज, भेजा जेल
जौनपुर,10 मार्च। यूपी के जौनपुर में होली के दिन लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियांपुर मोहल्ले में ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या के मामले में वांछित आरोपित शाश्वत सिंह की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी गई। दीवानी न्यायालय के प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम) सौरभ श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद आरोपित की जमानत अर्जी निरस्त करते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है।
बताया जा रहा है कि आरोपित शाश्वत सिंह पर पुलिस अधीक्षक की ओर से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। सोमवार को उसने लाइन बाजार थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
गौरतलब है कि यह घटना चार मार्च की शाम की है। उस दिन लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियांपुर मोहल्ले में हाइडिल कार्यालय के पास वाहन की टक्कर को लेकर कुछ युवकों से विवाद हो गया था। आरोप है कि टक्कर से नाराज युवकों ने फूलपुर गांव निवासी ललई यादव (55), जो पेशे से ड्राइवर थे, की बेरहमी से पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से घायल ललई यादव को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस इस मामले में अब तक दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि दो अन्य आरोपित अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।