बीएसए को टीचर का वेतन रोकने का अधिकार नहीं

बीएसए को टीचर का वेतन रोकने का अधिकार नहीं

बीएसए को टीचर का वेतन रोकने का अधिकार नहीं

प्रयागराज, 20 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सहायक अध्यापक का वेतन रोकने का बेसिक शिक्षा अधिकारी को अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने बीएलओ ड्यूटी नहीं करने वाले सहायक अध्यापक का वेतन रोकने का बीएसए फिरोजाबाद का आदेश रद्द कर दिया है। तथा उसे वेतन सहित सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। सहायक अध्यापक कैलाश बाबू की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया।

याची के अधिवक्ता का कहना था कि बीएसए ने याची की बूथ लेवल ऑफिसर के कार्य हेतु ड्यूटी लगाई थी। ड्यूटी न करने पर 07 अगस्त 2021 को बीएसए फिरोजाबाद में याची का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया। अधिवक्ता की दलील थी की बेसिक शिक्षा अधिकारी को सहायक अध्यापक का वेतन रोकने का अधिकार नहीं है। जहां तक बीएलओ ड्यूटी का प्रश्न है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनीता शर्मा व अन्य के केस में स्पष्ट किया है कि शिक्षकों से शिक्षणेत्तर कार्य नहीं लिए जा सकते हैं। कोर्ट ने उपरोक्त दलील की परिपेक्ष में बेसिक शिक्षा अधिकारी का 07 अगस्त का आदेश रद्द कर दिया है और उसको वेतन सहित बहाल करने का निर्देश दिया।