पति-पत्नी को एक ही जिले में तबादले के तहत नियुक्ति में बेसिक शिक्षा परिषद को विचार करने का निर्देश

पति-पत्नी को एक ही जिले में तबादले के तहत नियुक्ति में बेसिक शिक्षा परिषद को विचार करने का निर्देश

पति-पत्नी को एक ही जिले में तबादले के तहत नियुक्ति में बेसिक शिक्षा परिषद को विचार करने का निर्देश

प्रयागराज, 20 सितम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पति-पत्नी को एक ही जिले में नियुक्ति देने के मामले में अंतरजनपदीय स्थानांतरण के परिपेक्ष में बेसिक शिक्षा परिषद विचार करें। कोर्ट ने सहायक अध्यापक राधाकांत त्रिपाठी की याचिका उक्त निर्देश के साथ निस्तारित कर दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने सुनवाई की।

याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची की नियुक्ति सीतापुर जिले में है। जबकि उसकी पत्नी प्रयागराज में सहायक अध्यापिका है। याची ने अंतरजनपदीय तबादले हेतु आवेदन किया था। मगर उसका आवेदन मात्र इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उसने सहायक अध्यापक के रूप में पांच वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी नहीं की है।

अधिवक्ता का कहना था कि 2008 की नियमावली के नियम 8(2)(डी) के अनुसार अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए एक जिले में पांच वर्ष की सेवा अनिवार्य है। मगर इस नियम में कुछ अपवाद भी हैं। पति-पत्नी को एक ही जिले में नियुक्ति देना इसी अपवाद के तहत आता है। कोर्ट ने प्रकरण को विचारणीय मानते हुए बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि वह इस सम्बंध में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश व नियमों के तहत याची के अंतरजनपदीय स्थानांतरण पर विचार करे।