सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में सूर्य प्रताप शाही की गिरफ्तारी पर रोक

सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में सूर्य प्रताप शाही की गिरफ्तारी पर रोक

सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में सूर्य प्रताप शाही की गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज, 25 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप शाही की 9 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
 
इन पर सोशल साइट्स पर सरकार की आलोचना करने व झूठे आरोप लगा बदनाम करने के आरोप में कानपुर नगर के कल्याणपुर थाने मे भा.दं.संहिता की धारा 505 व सूचना तकनीकी कानून की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज करायी गयी है। इन पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है।
 
कोर्ट ने याची को विवेचना में सहयोग करने तथा विवेचना जारी रखने का आदेश दिया है और सरकार को छूट दी है कि यदि याची विवेचना में सहयोग न करे तो वह अंतरिम आदेश विखंडित करने की अर्जी दे सकती है। कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने शाही की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसके खिलाफ एफआईआर में जो भी आरोप लगाये गये हैं यदि मान भी लिया जाय तो कोई अपराध नहीं बनता।