मुख्यमंत्री ने 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान निम्नलिखित अनुमति दिए जाने के दिये निर्देश

मुख्यमंत्री ने 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान निम्नलिखित अनुमति दिए जाने के दिये निर्देश

मुख्यमंत्री ने 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान निम्नलिखित अनुमति दिए जाने के दिये निर्देश

1- श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।

 2- शनिवार रविवार को सभी शादियां बंद स्थानों के अंदर 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग और एसओपी के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ की अनुमति 


3- सभी परीक्षाओं जैसे एनडीए आदि की अनुमति दी जाएगी और परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर ओर मान्य होगा । 

4- सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50% क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी जाएगी।

 5 - अंतिम संस्कार के लिए अंतिम संस्कार की सेवाओं में या 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।