प्रयागराज में फायर सेफ्टी पर बड़ा एक्शन: 86 होटल, गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल का रजिस्ट्रेशन निरस्त, संचालन पर लगी रोक

लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रयागराज प्रशासन का बड़ा एक्शन, फायर एनओसी न होने पर 86 होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल और लॉज का रजिस्ट्रेशन निरस्त।

प्रयागराज, 25 जून। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रयागराज प्रशासन ने फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर एनओसी) प्राप्त न करने वाले 86 होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल और लॉज का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर उनके संचालन पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी, प्रयागराज की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था, जिससे आम लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता था।

प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई

लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल, कोचिंग संस्थानों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में प्रयागराज में व्यापक जांच अभियान चलाया गया।

जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी संबंधी आवश्यक मानकों का पालन नहीं पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने नियमानुसार उनके सराय एक्ट के तहत पंजीकरण को निरस्त करने की कार्रवाई की।

एडीएम सिटी ने जारी किया आदेश

प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अपर जिलाधिकारी (नगर) ने 86 प्रतिष्ठानों के सराय एक्ट के अंतर्गत किए गए पंजीकरण को निरस्त करते हुए उनके संचालन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के किसी भी होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल या लॉज का संचालन जनहित और सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है।

रजिस्ट्रेशन निरस्त किए गए 86 होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल एवं लॉज की सूची

  1. खुशी बैंक्वेट लॉज
  2. लॉज प्रिय
  3. होटलम इन गेस्ट हाउस
  4. प्राची वाटिका (ब्याह घर)
  5. अप्सरा गेस्ट हाउस
  6. शिव वाटिका कन्वेंशन मैरिज हॉल
  7. पूर्वी प्रांगण गेस्ट हाउस/बैंक्वेट हॉल
  8. गैलेक्सी मैरिज हॉल/कन्वेंशन
  9. प्रयाग पैलेस
  10. राधे-राधे लॉज
  11. शिव लोक मैरिज पैलेस गेस्ट हाउस
  12. श्री साईं लॉज
  13. क्षत्रिय समाज युवक समिति (ब्याहघर)
  14. श्री शिवराज जैन पैलेस
  15. प्रीतम लॉज
  16. हेरिटेज लॉज
  17. अर्हम लॉज
  18. श्री सीताराम लॉज
  19. रमेश पैलेस
  20. न्यू गंगा गार्डन
  21. साईं गेस्ट हाउस
  22. अमन पैलेस गेस्ट हाउस/बैंक्वेट हॉल
  23. राजगंगा वाटिका गेस्ट हाउस
  24. सुषमा गेस्ट हाउस
  25. अम्बेश पैलेस
  26. मेरसन मैरिज महल गेस्ट हाउस
  27. हर्षित गार्डन हाउस
  28. रजम इन गेस्ट हाउस
  29. आदर्श औद्योगिक गृह वाटिका
  30. श्रीराम पैलेस
  31. व्यास मंगलम गार्डन पैलेस
  32. विश्वनाथ पैलेस
  33. मुस्कान रेस्टोरेंट
  34. महादेव गार्डन
  35. संजीव गार्डन
  36. दुष्यन्त गेस्ट हाउस
  37. संगम केटरर्स
  38. शुक्ला गेस्ट हाउस
  39. सैनिक गार्डन
  40. जनता वैवाहिक एवं पार्टी लॉन
  41. शेखर लॉन गेस्ट हाउस
  42. शुभम पैलेस
  43. सीपीएसएफ केटरर्स
  44. प्रयाग गार्डन
  45. माँ गंगामयी देवी गेस्ट हाउस
  46. गंगा गेस्ट हाउस
  47. युवा पैलेस
  48. नैनी गार्डन
  49. शुभ वाटिका
  50. श्री अर्पित होटल
  51. होटल न्यू श्रीराम
  52. प्राजुक्य इन (हॉलीडे एसोसिएट्स)
  53. होटल स्टार सिटी
  54. वी-60 इन
  55. रॉयल होटल
  56. सोनिका गोल्ड
  57. उषा कॉन्टिनेंटल
  58. शिवा गार्डन
  59. बुलन्द गार्डन बैंक्वेट हॉल
  60. अवंते वाटिका
  61. क्राउन गार्डन
  62. यादव भवन
  63. सागर पैलेस
  64. न्यू संगम वाटिका विवाह गृह
  65. कुम्भ प्रयाग गेस्ट हाउस
  66. पर्यटक गेस्ट हाउस
  67. संयोजन मैरिज हॉल
  68. द फाउंटेन व्यास लॉन/बैंक्वेट हॉल
  69. होटल व्यास विवाह पैलेस
  70. रोज़ बड
  71. द सुरभि
  72. अरोरा होटल
  73. श्री साईं वाटिका
  74. डायनामिक हॉस्पिटैलिटी एंड केटरर्स
  75. TNN Y25 INN
  76. सभा बी ग्रांड
  77. गोल्डेन मैजेस्टिक
  78. हिडावे स्टे
  79. अर्हम इन
  80. हिडावे स्वीटिंग
  81. राजरानी गार्डन
  82. विश्वनाथ रियलस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
  83. सोनू भवन
  84. द गोल्डेन ट्री
  85. आयुष हाउस एंड रेस्टोरेंट
  86. उजाला पैलेस मैरिज हॉल

आगे भी जारी रहेगा अभियान

जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि फायर सेफ्टी मानकों की जांच आगे भी जारी रहेगी। नियमों का पालन नहीं करने वाले अन्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल और अन्य सार्वजनिक भवन संचालकों से अपील की है कि वे समय रहते सभी आवश्यक अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें तथा वैध फायर एनओसी प्राप्त करें।

प्रशासन का संदेश

इस कार्रवाई का उद्देश्य किसी प्रतिष्ठान को बंद करना नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक स्थलों पर आने वाले लोगों की जान-माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


मुख्य बिंदु

  • लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई।
  • 86 होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल और लॉज का रजिस्ट्रेशन निरस्त।
  • फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र (फायर एनओसी) न होने पर कार्रवाई।
  • अपर जिलाधिकारी (नगर) ने संचालन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।
  • प्रदेश सरकार के निर्देश पर पूरे जिले में सुरक्षा मानकों की समीक्षा जारी।