इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: प्रयागराज जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 3 सप्ताह में कराएं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जिला बार एसोसिएशन के लंबित चुनाव तीन सप्ताह के भीतर कराने का निर्देश दिया है

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: प्रयागराज जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 3 सप्ताह में कराएं

प्रयागराज, 24 जुलाई । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन , प्रयागराज के लंबे समय से लंबित चुनाव कराने का रास्ता साफ करते हुए तीन सप्ताह के भीतर चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने सर्वसम्मति से 10 सदस्यीय एल्डर कमेटी का गठन किया है, जो चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र श्रीवास्तव और अखिलेश झा को रिटर्निंग ऑफिसर/ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है।

याचिका बार एसोसिएशन के सदस्य अरुण कुमार पांडेय ने दाखिल की थी। उनका कहना था कि कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 अप्रैल 2026 को समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी उपविधियों के अनुसार नए चुनाव नहीं कराए गए। सुनवाई के दौरान निवर्तमान समिति, पूर्व चुनाव समिति, एल्डर कमेटी और अन्य पक्षों के बीच मतभेद होने के बावजूद सभी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शीघ्र चुनाव कराने पर सहमति जताई।

अदालत ने चुनाव के लिए विस्तृत आचार संहिता भी लागू की है। आदेश के अनुसार न्यायालय परिसर या शहर में पोस्टर, बैनर, कटआउट और हैंडबिल लगाने, जुलूस निकालने, नारेबाजी करने तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रचार करने पर रोक रहेगी। उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को सार्वजनिक भोज या पार्टियों से भी दूर रहने का निर्देश दिया गया है ताकि अधिवक्ता पेशे की गरिमा बनी रहे और न्यायालय का कार्य प्रभावित न हो।

खंडपीठ ने निर्देश दिया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। नवगठित एल्डर कमेटी 24 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे से कार्यभार संभालेगी और तीन सप्ताह के भीतर चुनाव कराकर परिणाम घोषित करेगी। साथ ही, प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया गया है।