बीएचयू के सहायक प्रोफेसर की पदोन्नति मामले में कुलपति से जवाब तलब

बीएचयू के सहायक प्रोफेसर की पदोन्नति मामले में कुलपति से जवाब तलब

बीएचयू के सहायक प्रोफेसर की पदोन्नति मामले में कुलपति से जवाब तलब

प्रयागराज, 17 सितम्बर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के कुलपति को सहायक प्रोफेसर की पदोन्नति के सम्बंध में हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और सुनवाई की अगली तारीख 23 सितम्बर तय की है।

न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने सहायक प्रोफेसर डॉ. सुशील कुमार दुबे द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। बीएचयू के कुलपति के वकील ने दलील दी कि कोर्ट के आदेश का पर्याप्त अनुपालन किया गया है। कुलपति ने 1 अगस्त को कार्यभार ग्रहण किया और कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता की पदोन्नति से सम्बंधित मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा।

उन्होंने इस सम्बंध में हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, जिस पर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 23 सितम्बर तय की।

इससे पहले, 12 मई को, अदालत ने प्रतिपक्ष को एक अनुपालन हलफनामा दायर करने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें रिट अदालत द्वारा 7 जनवरी को पारित आदेश का पूर्ण अनुपालन दर्शाया गया हो।

अदालत ने 7 जनवरी के अपने आदेश में निर्देश दिया था कि यदि कार्यकारी परिषद का गठन तीन महीने की छोटी अवधि के भीतर हो जाता है, तो वह याचिकाकर्ता की पदोन्नति पर पुनर्विचार के मुद्दे पर निर्णय लेगी।

अदालत ने निर्देश दिया था कि यदि कार्यकारी परिषद का गठन नहीं किया जाता है और उपरोक्त अवधि के भीतर कोई निर्णय लेने में विफल रहती है, तो कार्यकारी परिषद के किसी भी बाद के निर्णय के अधीन, याचिकाकर्ता की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा।