दुष्कर्म मामले के दो आरोपितों को हुई 21 वर्ष कठोर कारावास की सजा
--न्यायालय ने 15-15 हजार के अर्थदंड से किया दंडित
प्रयागराज, 10 फ़रवरी । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित सोरांव थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी से जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रयागराज ने दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट मामले के दो आरोपितों के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद मंगलवार को सजा सुनाई।
न्यायालय ने दोनों आरोपितों को 21-21 वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 15-15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी मंगलवार को पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।
उन्होंने बताया कि सोरांव थाने में वर्ष 2018 को धारा-376(घ), 323, 506, 34 भा.द.सं. व धारा-5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रयागराज के सोरांव थाना क्षेत्र के मलाक हर-हर निवासी राहुल पुत्र जगदीश और पड़ोसी राकेश चन्द्र गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे आपरेशन कन्वेंशन अभियान के तहत सोरांव थाने की पुलिस टीम को लगाया गया था। पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी से दोनों आरोपितों के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद मंगलवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रयागराज अभियुक्त राहुल तथा राकेश चन्द्र गुप्ता को धारा-323/34 भा.द.सं. में प्रत्येक को 6-6 माह के कठोर कारावास व 500-500 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 506/34 भा.द.सं. में प्रत्येक को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा-376(घ) भा.द.सं व सपठित धारा-5/6 पॉक्सो एक्ट में प्रत्येक को 21-21 वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।
इस मामले की पैरवी करने के लिए ए.डी.जी.सी विनय तिवारी, सोरांव थाने के प्रभारी निरीक्षक केशव वर्मा, कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी कल्पूराम, पैरोकार मुख्य आरक्षी विजय कुमार ने अथक प्रयास करके न्यायालय ने गवाह एवं सबूत प्रस्तुत करके सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की।