31 मई तक अवैध अतिक्रमण हटाने का याची को मिला समय
31 मई तक अवैध अतिक्रमण हटाने का याची को मिला समय
प्रयागराज, 01 मार्च । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भदोही ज्ञानपुर तहसील में गाटा संख्या 104 रकबा 0.108 हेक्टेयर पर याची द्वारा 31 मई 26 तक अवैध अतिक्रमण हटाने के आश्वासन के बाद तहसीलदार ज्ञानपुर के 11 अगस्त 25 के 32800 रूपये क्षतिपूर्ति व 1000 रूपये खर्च की भरपाई करने के आदेश को रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि याची 10 मार्च तक जिलाधिकारी भदोही को 31 मई तक अतिक्रमण हटा लेने का आश्वासन पत्र दे। कोर्ट ने कहा यदि आश्वासन का पालन नहीं किया जाता तो बलपूर्वक याची का अतिक्रमण हटा दिया जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने जय शंकर की याचिका को खारिज करते हुए दिया।
तहसीलदार ज्ञानपुर ने राजस्व संहिता की धारा 67की कार्यवाही करते हुए याची को अवैध अतिक्रमण हटाने की नोटिस दी और आदेश दिया कि पाली तालुका कोध की विवादित जमीन से याची की बेदखली कर क्षतिपूर्ति वसूली जाय। जिसके खिलाफ याची ने जिलाधिकारी के समक्ष अपील दाखिल की। जिसे खारिज करते हुए जिलाधिकारी ने कहा याची अतिक्रमण हटा लें अन्यथा बलपूर्वक हटा दिया जायेगा। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।
सुनवाई के दौरान याची ने राहत न मिलते देख खुद ही अतिक्रमण हटा लेने का आश्वासन देते हुए कोर्ट से समय मांगा। जिस पर कोर्ट ने 31 मई तक अतिक्रमण हटा लेने का समय दिया है।