हाईकोर्ट में सरकार ने कहा- रामपुर पब्लिक स्कूल खुला रहेगा, बच्चों की परीक्षा में कोई बाधा नहीं

कोर्ट 21 मार्च को फिर करेगी याचिका की सुनवाई

हाईकोर्ट में सरकार ने कहा- रामपुर पब्लिक स्कूल खुला रहेगा, बच्चों की परीक्षा में कोई बाधा नहीं

प्रयागराज, 17 मार्च। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा परिसर स्थित रामपुर पब्लिक स्कूल को सीज करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार स्कूल को खोले रखेगी और बच्चों की परीक्षा के लिए स्कूल 6 बजे से शाम 3 बजे तक खुला रहेगा। सरकार की तरफ से कहा गया कि विद्यालय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा।

सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता द्वारा दी गई अंडरटेकिंग पर याचिका की सुनवाई कर रहे जस्टिस एस.पी. केसरवानी व जस्टिस एके गुप्ता की खंडपीठ ने रामपुर के जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वह अपर महाधिवक्ता के बयान पर अमल करें। कोर्ट इस याचिका पर अब 21 मार्च को पुनः सुनवाई करेगी।

याचिका के अनुसार, मौलाना मोहम्मद अली जौहर शोध संस्थान की भूमि पर रामपुर पब्लिक स्कूल बना है। ट्रस्ट की यह जमीन लीज की थी, जिसका पीरियड 28 जनवरी 2023 को समाप्त हो गया। उसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी रामपुर ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग खाली करने का निर्देश दिया। जब खाली नहीं किया गया तो जिला प्रशासन ने स्कूल समेत समूचा परिसर सीज कर दिया। प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ ट्रस्ट ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि स्कूल में 1 से 9 तक के बच्चों की परीक्षा 18 मार्च 2023 को खत्म होगी। परंतु प्रशास