सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति दफ्तर से राजोआना की दया याचिका पर दो हफ्ते में फैसला लेने का आग्रह

सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति दफ्तर से राजोआना की दया याचिका पर दो हफ्ते में फैसला लेने का आग्रह

सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति दफ्तर से राजोआना की दया याचिका पर दो हफ्ते में फैसला लेने का आग्रह

नई दिल्ली, 18 नवम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति दफ्तर से आग्रह किया है कि वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर दो हफ्ते में फैसला ले।

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि अगर इस दरम्यान भी राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया जाता तो ऐसी सूरत में कोर्ट राजोआना की राहत की मांग पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट 5 दिसंबर को इस पर सुनवाई करेगा।

आज केंद्र सरकार की ओर से इस मसले पर अपना रुख साफ न करने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। राजोआना करीब 29 साल से जेल में बंद है। 12 साल से उसकी दया अर्जी लंबित है। उसने दया याचिका के निपटारे में हो रही देरी का हवाला देते हुए रिहाई की मांग की है।