अधिगृहीत जमीन की पैमाइश में पिक एण्ड चूज की नीति अपनाने पर प्रोजेक्ट मैनेजर व एसडीएम से रिपोर्ट तलब
अधिगृहीत जमीन की पैमाइश में पिक एण्ड चूज की नीति अपनाने पर प्रोजेक्ट मैनेजर व एसडीएम से रिपोर्ट तलब
प्रयागराज, 12 फरवरी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फाफामऊ, प्रयागराज इकाई के प्रोजेक्ट मैनेजर व एसडीएम शाहगंज जौनपुर से जौनपुर अकबरपुर फोर लेन के तहत आरसीसी सुपरमार्ट बिल्डिंग बनाने के लिए गांव गुरैनी, खेतासराय की अधिगृहीत जमीन की मनमानी पैमाइश के आरोप में दाखिल याचिका पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि दोनों अधिकारी बतायें कि पिक एण्ड चूज की नीति क्यों अपनाई है। याची का कहना है कि उसके खेत में 12 मीटर के बजाय विपक्षी सीमा पुत्री सलाहुद्दीन को फायदा पहुंचाने के लिए 24 मीटर की पैमाइश कर ली।
कोर्ट ने कहा कोई आदेश करने से पहले प्रोजेक्ट मैनेजर व एसडीएम की रिपोर्ट मंगा लेना उचित होगा। याचिका की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति कुणाल रवि की खंडपीठ ने राम आसरे व दो अन्य की याचिका पर दिया है।
इनका कहना है कि याची ने एसडीएम शाहगंज को 12 नवम्बर 25 को आपत्ति की है, किन्तु कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। याची की आराजी संख्या 78 एरिया 10-1/4 का अधिग्रहण किया गया है। जमीन की पैमाइश में भेदभाव व पिक एण्ड चूज की नीति अपनाई गई है।