आय से अधिक सम्पत्ति मामले में उप्र के पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को राहत
हाई कोर्ट ने सजा और जुर्माने पर लगाई रोक
प्रयागराज, 21 मई । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को बड़ी राहत दी गै। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की बेंच ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले में उनकी जमानत मंजूर करते हुए सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने त्रिपाठी पर निचली अदालत द्वारा लगाई गई 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा पर भी रोक लगा दी।
मामले के तथ्यों के अनुसार 18 जून 2013 को राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में आय से अधिक सम्पत्ति मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आरोप लगाया गया था कि बसपा सरकार में मंत्री रहते उन्होंने ज्ञात आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित की थी। प्रयागराज के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मामले में राकेश धर को दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। त्रिपाठी ने इस फैसले को चुनौती दी थी।
त्रिपाठी के अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि राजनीतिक द्वेष वश उन्हें फंसाया गया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री को राहत दी है।