दुष्कर्म के दाेषी काे आजीवन कारावास की सजा

दुष्कर्म के दाेषी काे आजीवन कारावास की सजा

दुष्कर्म के दाेषी काे आजीवन कारावास की सजा

प्रयागराज, 24 नवंबर । उप्र के प्रयागराज जिले में स्थित सरायइनायत थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म मामले के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा हुई। यह सजा जिला न्यायालय के एडीजे कक्ष संख्या 14 के न्यायाधीश ने सुनाया। यह जानकारी सोमवार को पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रयागराज के सराय इनायत थाने में वर्ष 2012 में सराय इनायत के बुजुर्ग गांव निवासी बलवन्त यादव पुत्र बैजनाथ के खिलाफ धारा 376,323,504,506 भा.द.सं. व 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत सराय इनायत थानाध्यक्ष संजय गुप्ता, कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी जय कुमार, पैरोकार मुख्य आरक्षी श्रीनिवास और एडीजीसी अजय प्रकाश को इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए लगाया गया।

पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने धारा 376 में 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। धारा 504 में 1 वर्ष के कारावास व 1 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 506 में 2 वर्ष के कारावास व 3 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा-3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट में आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।