दुष्कर्म के दाेषी को 21 साल की सजा, 32 हजार जुर्माना
दुष्कर्म के दाेषी को 21 साल की सजा, 32 हजार जुर्माना
प्रयागराज, 09 अप्रैल । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित धूमनगंज थाने की पुलिस की प्रभावी पैरवी की वजह से दुष्कर्म मामले के आरोपित को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, प्रयागराज ने दाेषी करार देते हुए 21 वर्ष की जेल एवं 32 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि बिहार के कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के पतेसर गांव निवासी सरफराज खां पुत्र मो. इस्माइल अंसारी के खिलाफ धूमनगंज थाने में वर्ष 2024 में दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 21 वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 87 बीएनएस में 7 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 137(2) बीएनएस में 5 वर्ष की सजा व 7 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया। कुल मिलाकर आरोपी पर 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों को समय से न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके चलते दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सकी। इस प्रक्रिया में एडीजीसी विनय तिवारी, उपनिरीक्षक रामनरेश यादव (मॉनिटरिंग सेल), कोर्ट मोहर्रिर कल्पूराम तथा पैरोकार कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा गंभीर अपराधों में त्वरित एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे अपराधियों को सख्त सजा दिलाई जा सके।