दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा
दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा
लखीमपुर खीरी, 16 दिसंबर (हि.स.)। जिले की एक विशेष अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 30 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडे ने सोमवार को बताया कि थाना कोतवाली सदर में अनुराग कश्यप के विरुद्ध पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले के आरोपित अनुराग कश्यप को महज 15 माह में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।