पीडीए : भूखण्ड आवंटन में अनियमितता पर जांच के आदेश

पीडीए : भूखण्ड आवंटन में अनियमितता पर जांच के आदेश

पीडीए : भूखण्ड आवंटन में अनियमितता पर जांच के आदेश

प्रयागराज, 31 जनवरी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण में भूखण्ड आवंटन के ब्याज दर की गणना में अनियमितता तथा पत्रावली में छेड़छाड़ करने पर मण्डलायुक्त ने सहायक लेखाकार के विरुद्ध उपाध्यक्ष को जांच का आदेश दिया है।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में निलम्बित सहायक सम्पत्ति अधीक्षक, पीडीए के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत किए जा रहे पत्रावली परीक्षण में मण्डलायुक्त द्वारा अनियमितताएं पायी गयीं। इस प्रकरण में पूर्व में एकांकी कुंज आवास योजना, प्रयागराज के अन्तर्गत एक व्यक्ति को भूखण्ड आवंटित किया गया था। जिसकी रजिस्ट्री आवंटन के समय नहीं करायी गयी थी। कई वर्षों के उपरान्त आवंटी द्वारा जब भूखण्ड की रजिस्ट्री हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तो सम्बंधित अधिकारियों द्वारा उस पर ब्याज दर की गणना करते हुए आगणन तैयार किया गया।



परन्तु प्राधिकरण द्वारा निर्गत आवंटन पत्र में ब्याज की गणना का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। आवंटन पत्र में ब्याज दर का कोई उल्लेख न होने पर भी पत्रावली में 18 प्रतिशत की ब्याज दर से आगणन तैयार किया गया। प्रथमदृष्टया यह कार्य पत्रावली से छेड़छाड़ करते हुए कूटरचित परिलक्षित होता है, क्योंकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के आवासीय भूखण्डों-भवनों के नियमावली नियम 21 के अनुसार आवंटन पत्र में अंकित ब्याज दर के अनुसार आगणन तैयार किए जाने का प्राविधान है। आवंटन पत्र जारी किए जाने की तिथि से 90 दिन के अन्दर भुगतान हो जाना चाहिए।

अतः ब्याज दर की गणना मनमाने तरीके से किए जाने, पत्रावली में छेड़छाड़ करने तथा अन्य अनियमितताएं परिलक्षित होने के दृष्टिगत पीडीए के सहायक लेखाकार आशीष निगम एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध मण्डलायुक्त ने जांच का निर्देश उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण को दिया है।