भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्र व अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्र व अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
प्रयागराज, 12 नवम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही के पूर्व विधायक विजय कुमार मिश्रा व अन्य के विरुद्ध हाईकोर्ट में दाखिल शासकीय अपील पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तिथि 06 दिसम्बर नियत की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति डॉक्टर के.जे ठाकर व न्यायमूर्ति अजय त्यागी ने शासकीय अपील पर दिया है। मालूम हो कि वर्ष 2001 में भाजपा विधायक गोरखनाथ पांडेय के भाई को चुनाव के दिन मतदान के समय दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें विधायक के भाई रामेश्वर नाथ पांडेय की मौत हो गई थी और त्रियम्बक नाथ पांडेय घायल हुए थे। जिसकी प्राथमिकी गोपीगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। जिसमें विजयकुमार मिश्रा, मनोज मिश्रा उर्फ लाला, गुलाब मिश्रा, मनीष मिश्रा, अशोक शुक्ला, कृष्ण मोहन तिवारी व आध्या तिवारी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।
घटना का सेशन ट्रायल 101/2002 हुआ, जिसमे निचली अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी करते हुए 28 मार्च 2003 को फैसला दिया था। जिसके विरुद्ध हाईकोर्ट में शासकीय अपील दाखिल की गई। न्यायालय में विपक्षियों के उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है।