प्रतापगढ़ से विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह को एडीजे कोर्ट से मिली जमानत

लड़ सकते हैं चुनाव

प्रतापगढ़ से विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह को एडीजे कोर्ट से मिली जमानत

प्रतापगढ़, 24 मार्च। जिले से विधान परिषद कुंडा विधायक राजा भैया के करीबी माने जाने वाले अक्षय प्रताप सिंह को फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।एमपी-एमएल कोर्ट ने सात वर्ष की सजा सुनाई थी। इसी मामले में गुरुवार को उन्हें जिला सत्र न्यायालय से जमानत मिली और शाम को जेल से रिहा कर दिए गए।

फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में कुंडा से विधायक राजा भइया के नजदीकी और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल को बुधवार को सात साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं गुरुवार को उनको मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। सजा सुनाए जाने के दूसरे ही दिन निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल को जमानत मिल गई है।

सजा के खिलाफ उन्होंने जिला सत्र न्यायालय में अपील की थी। इस पर सुनवाई करते हुए एडीजे संतोष कुमार ने दो लाख के पर्सनल बांड और दो-दो लाख के जमानतदार दाखिल करने पर अक्षय की जमानत मंजूर कर ली है। उन्होंने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के आदेश को अपील अवधि तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब अक्षय की रिहाई की प्रक्रिया चल रही है। गुरुवार देर शाम वो जेल से बाहर आ गए। वो अब एमएलसी का चुनाव भी लड़ सकते हैं, जिन्होंने अपना नामांकन जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार के रूप में किया है।