कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनेगा दशहरा और चेहल्लुम
शासन की तरफ से त्योहारों के लिए जारी की गयी गाइडलाइन
लखनऊ, 19 सितंबर । राज्य सरकार ने नवरात्र, दशहरा एवं चेहल्लुम जैसे आगामी त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। आने वाले सभी त्योहार कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही मनाए जाएंगे। दुर्गा पूजा पंडालों में मूर्तियां स्थापित करने की छूट तो दी गई है लेकिन इसके लिए बाकायदा पूरी गाइडलाइन जारी की गई है जिसे अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
गृह विभाग के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कोविड-19 की समीक्षा बैठक में निर्देशों दिए थे। इसी के क्रम में शारदीय नवरात्र विजयादशमी, दशहरा तथा चेहल्लु को देखते हुए कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा, रामलीला मंचन और चेहल्लुम के अवसर पर शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि दुर्गा पूजा पंडाल व रामलीला मंच के स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए। उनका आकार यथासंभव छोटा रखा जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें। मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए। मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही शामिल हों। मूर्ति विसर्जन के समय निर्धारित सीमा से अधिक लोग न हों तथा शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के नियमों का पालन अवश्य किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ एकत्र कतई न होने पाए।
निर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यातायात कदापि बाधित न हो एवं बैरियर व पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाए। मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही जन सुविधाओं में बिजली पेयजल एवं साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है।
जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि इस अवसर पर सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न होने पाए। संवेदनशील क्षेत्रों व अन्य स्थानों पर भी मोबाइल पेट्रोलिंग कराई जाए। शासन द्वारा चेहल्लुम के अवसर पर भी कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन से यह भी अपेक्षा की गई है कि अनुमति इस शर्त के साथ दी जाए कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए।