पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, 04 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आरोपित राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

पार्थ चटर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले के ट्रायल में देरी होगी, क्योंकि 183 गवाह हैं। इस मामले में आरोपित अधिकतम सात साल की सजा का एक तिहाई हिस्सा हिरासत में पहले ही काट चुका है। आरोपित 73 साल के हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। उस महिला आरोपित को भी जमानत मिल चुकी है, जिसके घर से पैसे मिले थे।

ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पार्थ चटर्जी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिससे करीब 50 हजार अभ्यर्थी प्रभावित हुए। राजू ने कहा कि पार्थ चटर्जी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका इसके पहले कलकत्ता हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। हाई कोर्ट ने पाया था कि ईडी ने चटर्जी से जुड़े परिसरों से 54.88 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय