दरोगा भर्ती की खाली सीटें भरने की मांग में बोर्ड को निर्णय लेने का निर्देश 

दरोगा भर्ती की खाली सीटें भरने की मांग में बोर्ड को निर्णय लेने का निर्देश 

दरोगा भर्ती की खाली सीटें भरने की मांग में बोर्ड को निर्णय लेने का निर्देश 

प्रयागराज, 23 जनवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 की पुलिस उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी व फायर सर्विस भर्ती का अतिरिक्त परिणाम घोषित कर खाली पदों पर चयनित याचीगण की नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका यह कहते हुए निस्तारित कर दिया कि इस पर बाेर्ड निर्णय ले।

कोर्ट ने कहा है कि याची दो हफ्ते में भर्ती बोर्ड को प्रत्यावेदन दे और बोर्ड उस पर छह हफ्ते में निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने फतेहपुर के आकाश कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि याचीगण भर्ती परीक्षा में चयनित है और भर्ती में कई पद खाली रह गये है। आरक्षण के नियमानुसार खाली पदों को भरा जाना चाहिए। भर्ती बोर्ड को प्रत्यावेदन दिया गया है किन्तु कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है।