हाईकोर्ट ने आजम खां को जारी किया नोटिस, रिकॉर्ड तलब, अपील की सुनवाई 27 सितम्बर को
आजम खां को बरी करने के फैसले के खिलाफ सरकार की अपील
प्रयागराज, 03 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां को विशेष अदालत रामपुर द्वारा बरी करने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर नोटिस जारी किया। साथ ही अधीनस्थ अदालत की पत्रावली तलब की है। अपील की अगली सुनवाई 27 सितम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है।
मालूम हो कि वर्ष 2022 में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस चार्जशीट पर निचली अदालत से आजम को 03 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा के खिलाफ विशेष अदालत में दाखिल अपील को स्वीकार करते हुए अदालत ने अधीनस्थ अदालत के सजा के फैसले को रद्द कर बरी कर दिया। जिसे सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आजम खां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 505(1)बी एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत केस कायम किया गया है।