आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर फिर टली सुनवाई
अब 16 मई को सुना जाएगा केस
प्रयागराज, 20 अप्रैल। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आरोपी शिष्य आनंद गिरि के जमानत अर्जी की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर नहीं हो सकी। याची अधिवक्ता के अन्य कोर्ट में व्यस्त होने के कारण उनकी तरफ से किए गए अनुरोध पर सुनवाई टाल दी गई। अगली सुनवाई 16 मई को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर दिया है। जमानत अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व शिकायत कर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विनय सरन पक्ष रख रहे हैं।
इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को आनंद गिरी के खिलाफ आस्ट्रेलिया मे दर्ज आपराधिक केस की अतिरिक्त जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सीबीआई ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। आनंद गिरी पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। निचली अदालत ने महंत आनंद गिरी की जमानत पहले ही खारिज कर दिया है। जिसके खिलाफ आनंद गिरी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है।