ज्ञानवापी मस्जिद तोड़ऩे के लिए उकसाने वाले की अग्रिम जमानत मंजूर
ज्ञानवापी मस्जिद तोड़ऩे के लिए उकसाने वाले की अग्रिम जमानत मंजूर
प्रयागराज, 23 जनवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ऩे के लिए लोगों को उकसाने वाले को राहत देते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची को निजी मुचलके पर रिहा किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा ने दिग्विजय चौबे की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची पर वाराणसी के भेलुपुर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 153ए, 295ए, 505(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
याची की ओर से तर्क दिया गया कि प्राथमिकी में उसका नाम नहीं था। जांच में उसका नाम सामने आया है। राजनीतिक विद्वेष की वजह से उन्हें फंसाया गया है। याची के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया लेकिन कोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली।