नाबालिग लड़कों की सेक्स वीडियो तैयार कर अपलोड करने के आरोपी महिला को जमानत नहीं

नाबालिग लड़कों की सेक्स वीडियो तैयार कर अपलोड करने के आरोपी महिला को जमानत नहीं

नाबालिग लड़कों की सेक्स वीडियो तैयार कर अपलोड करने के आरोपी महिला को जमानत नहीं

प्रयागराज, 23 जनवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य अभियुक्त तथा सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर पति रामभवन के साथ मिलकर बच्चों की अप्राकृतिक यौनाचार की वीडियो मीडिया में अपलोड करने की आरोपी दुर्गावती उर्फ प्रिया को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है।



किंतु विचारण अदालत को निर्देश दिया है कि छह माह में ट्रायल पूरा कर लिया जाय। कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों के बयान का कोर्ट द्वारा परीक्षण करने के बाद याची दुबारा जमानत अर्जी दाखिल कर सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति डी के सिंह ने बांदा जिले की दुर्गावती की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया है।

याची और उसके पति पर 12 से 18 साल के लड़कों का अश्लील वीडियो तैयार कर इंटरनेट मीडिया में पोस्ट करने का आरोप है। विशेष अपराध थाना नई दिल्ली में सी बी आई ने एफ आई आर दर्ज कराई है। मुख्य अभियुक्त के कब्जे से 34 सेक्स वीडियो व 679 फोटोग्राफ, पेन ड्राइव बरामद किया गया है। इसके अलावा 10 मोबाइल फोन, 2 लैपटाप, सेक्स ट्वायज, 6 मेमोरी कार्ड, 6 पेन ड्राइव व एक डिजिटल विडियो रिकॉर्डिंग कैमरा व 82 लाख 7 हजार 650 रूपये नकद घर से बरामद हुआ।

पीड़ित लड़कों ने बयान दिया कि आरोपी सह अभियुक्त अपनी पत्नी से सेक्स कराता और खुद भी लड़कों से सेक्स कर वीडियो बनाकर अपलोड करता था। याची अपने पति का साथ देती थी। कोर्ट ने इन तथ्यों को देखते हुए कहा कि याची जमानत पाने की हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को चार्ज निर्मित कर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है।