हाईकोर्ट ने पेटीएम के खिलाफ जीएसटी मांग पर रोक लगाई
हाईकोर्ट ने पेटीएम के खिलाफ जीएसटी मांग पर रोक लगाई
प्रयागराज, 23 जनवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेटीएम के खिलाफ 1,081 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग पर रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने वन कम्युनिकेशंस लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। विवाद यह है कि उसके द्वारा मोबाइल रिचार्ज कूपन और डायरेक्ट टू होम रिचार्ज वाउचर की आपूर्ति अंतरराज्यीय मानी जाएगी या उसे राज्य का माना जाएगा।
याची की ओर से कहा गया कि उसकी ओर से देय कर उत्तर प्रदेश में पहले ही भुगतान कर दिया है। एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 19 के अनुसार यदि कर की कोई राशि गलत तरीके से भुगतान की जाती है तो उसे समायोजित किया जा सकता है। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 77 के अनुसार इस तरह के लेन देन के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।
याची ने इस मामले में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को अभ्यावेदन दिया जो अभी लम्बित है। विभाग ने तर्क दिया कि याची द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार कर तीन महीने में निर्णय लिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि तय कर की है।