यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान के पति ने दर्ज कराये बयान

यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान के पति ने दर्ज कराये बयान

यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान के पति ने दर्ज कराये बयान

नई दिल्ली, 03 मार्च  राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज एक महिला पहलवान के पति ने इन-कैमरा बयान दर्ज कराया। महिला पहलवान के पति का बयान पूरा नहीं हो सका। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को करने का आदेश दिया।

इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कोर्ट ने 10 मई, 2024 को बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया था। कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल 2024 को बृजभूषण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें बृजभूषण ने इस मामले की फिर से जांच की मांग की थी। 18 अप्रैल 2024 को बृजभूषण सिंह की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 7 सितंबर 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं था। बृजभूषण ने इस तथ्य की दिल्ली पुलिस से जांच करने का आदेश देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने 20 जुलाई, 2023 को बृजभूषण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को जमानत दी थी। कोर्ट ने 7 जुलाई 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं।