हत्या के प्रयास, वसूली मामले में अतीक के करीबी फैजान की जमानत मंजूर
हत्या के प्रयास, वसूली मामले में अतीक के करीबी फैजान की जमानत मंजूर
प्रयागराज, 08 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास, वसूली करने सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के आरोपित अतीक अहमद के करीबी मोहम्मद फैजान को राहत देते हुए उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा करने का आदेश पारित किया है।
मोहम्मद फैजान की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राजबीर सिंह के समक्ष अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याची के खिलाफ घटना के चार साल बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। घटना 14 अप्रैल 2019 की है और प्राथमिकी 11 अप्रैल 2023 को दर्ज हुई है। घटना में उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं है। लिहाजा, उसे जमानत दी जाए।
हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि याची माफिया अतीक गैंग का आरोपित है और घटना में वह शामिल था। उसने शिकायतकर्ता को धमकी दी और अतीक अहमद से फोन पर बात करानी चाही। जब शिकायतकर्ता ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने फायरिंग की लेकिन वह बच गया। इसलिए जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची की जमानत अर्जी शर्तों के साथ मंजूर कर ली।