माफिया विजय मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट केस का छह महीने में निस्तारण करने का निर्देश
पूर्व विधायक और उनकी पत्नी सहित कई अन्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में लम्बित मामला
प्रयागराज, 08 जुलाई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक और उनकी पत्नी सहित कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी कागजात बनाने सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमें की सुनवाई छह महीने में निस्तारित करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने विजय मिश्र और विजय कुमार मिश्र की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची की ओर से कहा गया कि मौजूदा मामला भदोही एमपी एमएलए कोर्ट के समक्ष लंबित है। इसे जल्दी निस्तारित किया जाए। याची इस मामले में आरोपी है और 14 अगस्त 2020 से जेल में बंद है। वह लगभग तीन साल से जेल में है। कोर्ट ने उक्त दलीलों पर विचार करते हुए विशेष न्यायाधीश एमपी एमएल न्यायालय भदोही को मामले की कार्यवाही में तेजी लाने और अनुचित स्थगन दिए बिना आगे बढ़ऩे और मामले को जल्द से जल्द तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले का निस्तारण छह महीने में किया जाए।