ईडी ने अब्बास अंसारी को सात दिनों की कस्टडी रिमांड पर लिया
ईडी ने अब्बास अंसारी को सात दिनों की कस्टडी रिमांड पर लिया
प्रयागराज, 05 नवम्बर। ईडी ने शनिवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया, जहां ईडी ने कोर्ट में अब्बास अंसारी की 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सात दिन के ईडी रिमांड पर दिया है। ईडी अब अब्बास से कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर पूछताछ करेगी।
बता दें कि, इसके पूर्व ईडी ने अब्बास अंसारी का मेडिकल कराया। इसके बाद टीम अस्पताल से ईडी दफ्तर लेकर गई। वहां से अब्बास अंसारी को प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया। अब्बास अंसारी के वकील की तरफ से कोर्ट में मांगें रखी कि अब्बास की सुरक्षा बढ़ाई जाए और पूछताछ वकील के सामने हो। फिलहाल कोर्ट ने सात दिन के ईडी रिमांड पर अब्बास अंसारी को झटका लगा है।
--बेटे, ससुर, साले सहित तीन को नोटिस
उल्लेखनीय है कि बीते अगस्त में ईडी ने मुख्तार अंसारी से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान करोड़ों के लेन-देन का पता चला था। ईडी ने इस मामले में अब्बास अंसारी, ससुर जमशेद रजा, साले अतीफ रजा और लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर शादाब को नोटिस भेजा था। इसी वर्ष 25 अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। भगोड़ा घोषित करने के पीछे अब्बास का कोर्ट में न पेश होना था। अब्बास के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।
मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ 14 जुलाई को कोर्ट ने वारंट जारी किया था। जिसमें महानगर पुलिस को कोर्ट में पेश करने को कहा गया था। जांच के दौरान पुलिस टीम ने दो राइफल, तीन 12 बोर का गन, एक रिवाल्वर और एक पिस्टल के साथ कई बोर के 4431 कारतूस और मैगजीन बरामद की थी। 24 दिसम्बर, 2020 को इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ 420, 467, 468, 471 और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत चार्ज शीट दाखिल की गई थी।