दुष्कर्म व हत्या के दोषी को मृत्युदंड की सजा

डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत बोले- गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी से मिली सजा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी

दुष्कर्म व हत्या के दोषी को मृत्युदंड की सजा

प्रयागराज, 29 जून । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित हंडिया थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म एवं हत्या मामले के आरोपित को न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, प्रयागराज की अदालत ने सोमवार को दाेषी करार देते हुए पचास हजार रुपए का अर्थदंड और मृत्यु दंड की सजा से दण्डित किया।

पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के रघूपुर सैदाबाद गांव निवासी गगन कुमार पुत्र रामलाल के खिलाफ हंडिया में वर्ष 2020 में दर्ज दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। एडीजीसी विनय कुमार तिवारी, थाना हंडिया के प्रभारी निरीक्षक अनूप सरोज, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल कल्पू राम, महिला कांस्टेबल अनामिका तथा पैरोकार कांस्टेबल प्रदीप कुमार की प्रभावी पैरवी की वजह से विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, प्रयागराज की अदालत ने अभियुक्त गगन कुमार को दोषी करार देते हुए धारा 376A एवं 302 आईपीसी के तहत मृत्युदंड तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस आयुक्त और अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन तथा पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में पुलिस ने मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना कर प्रभावी ढंग से न्यायालय में पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध कराने में सफल रहा।