बिना राजस्व बकाया चुकाए प्रधानी का चुनाव लड़ने को चुनौती, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब 

बिना राजस्व बकाया चुकाए प्रधानी का चुनाव लड़ने को चुनौती हाई कोर्ट ने मांगा जवाब 

बिना राजस्व बकाया चुकाए प्रधानी का चुनाव लड़ने को चुनौती, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब 

प्रयागराज, 13 दिसम्बर (हि.स.)। ग्राम प्रधान द्वारा राजस्व बकाया चुकाए बिना ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने और दोबारा प्रधान चुने जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व प्रधान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश रोहित रंजन अग्रवाल ने खड़क बहादुर सिंह की याचिका पर दिया है।मऊ के पदरहा, भवनाथपुर गांव के याची ने प्रधान पर राज्य का बकाया चुकाए बिना चुनाव लड़ने व जीतने के खिलाफ एसडीएम के यहां चुनाव याचिका दाखिल की थी, जो खारिज हो गई। इसके खिलाफ जिला जज मऊ के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। यहां भी याचिका निरस्त होने पर हाई कोर्ट चुनौती दी गई।याची के अधिवक्ता का कहना था कि वर्तमान प्रधान ने पूर्व में तालाब की जमीन पर कब्जा किया था। एसडीएम के आदेश से जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। इसके साथ ही उन पर जुर्माना लगाया गया। विपक्षी ने जुर्माना चुकाए बिना प्रधान पद का चुनाव लड़ा और जीत गए। यह अवैध है। नियमानुसार बिना राज्य का बकाया चुकाए ग्राम पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।