गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की जमानत मंजूर

गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की जमानत मंजूर

गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की जमानत मंजूर

प्रयागराज, 15 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजमगढ़ जिले के गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त इम्तियाज अहमद उर्फ इम्तेयाज की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने इम्तियाज अहमद उर्फ इम्तेयाज की जमानत याचिका पर दिया है। याची के खिलाफ आजमगढ़ के जीयनपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर दर्ज है। जमानत याचिका में उक्त मामले में याची को जमानत पर रिहा करने की मांग की गई थी।जमानत के समर्थन में याची का कहना था कि उसे गैंग चार्ट में दिखाए गए दो आपराधिक मामलों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का आरोपी बनाया गया है और दोनों मामलों में उसकी जमानत मंजूर हो चुकी है। वह इस मामले में गत 20 अप्रैल से जेल में है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और साक्ष्य के अवलोकन के बाद कहा कि प्रथमदृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि याची किसी गिरोह का सदस्य या सरगना है। याची गैंगचार्ट में दिखाए गए दोनों अपराधों में जमानत पर रिहा है। ऐसे में याची की जमानत याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।