ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया
ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया
कैनबरा, 28 नवंबर । ऑस्ट्रेलियाई सीनेट ने गुरुवार को छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कानून को पारित किया है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार का कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
ऑस्ट्रेलियाई सीनेट ने विधेयक को 19 के मुकाबले 34 वोटों से पारित किया। इससे पहले प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को 13 के मुकाबले 102 वोटों से विधेयक को मंजूरी दी थी। हालांकि सदन ने अभी तक सीनेट में किए गए विपक्षी संशोधनों का समर्थन नहीं किया है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार, संशोधन समर्थन सिर्फ औपचारिकता है क्योंकि सरकार पहले ही सहमत हो चुकी है कि वे इसे पारित कर देंगे।
इस कानून के तहत टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन वेबसाइटों पर अकाउंट रखने से रोकने में विफल रहने पर 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरना होगा। हालांकि, प्रतिबंध से यूट्यूब को छूट दी गई है क्योंकि इसका उपयोग स्कूलों में किया जाता है।
वहीं, प्रतिबंध को गोपनीयता की वकालत करने वालों और कुछ बाल अधिकार समूहों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन नवीनतम सर्वेक्षणों के अनुसार, 77 फीसदी आबादी इसे चाहती थी। ऑस्ट्रेलिया की घरेलू मीडिया ने देश के सबसे बड़े समाचार पत्र प्रकाशक रूपर्ट मर्डोक के न्यूज़ कॉर्प के नेतृत्व में "लेट देम बी किड्स" नामक अभियान के साथ प्रतिबंध का समर्थन किया है।