अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में औरैया एसपी हाईकोर्ट में तलब

अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में औरैया एसपी हाईकोर्ट में तलब

अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में औरैया एसपी हाईकोर्ट में तलब

प्रयागराज, 07 अप्रैल । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में रिकॉर्ड में वीडियो न होने पर औरैया के एसपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने अंकित यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। पीड़िता ने अजीतमल थाने में याची के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि याची ने उसके नहाने का अश्लील वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी देते हुए रेप किया। याची इस आरोप में जेल में बंद है। अर्जी में कहा गया कि याची को झूठा फंसाया गया है। कोई भी अश्लील वीडियो जांच में नहीं पाया गया है।

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान रिकॉर्ड में ऐसे किसी वीडियो की उपलब्धता के साक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं। यह जमानत अर्जी सितम्बर 2025 से लम्बित है। कोर्ट ने एसपी औरैया को निर्देश दिया कि 13 अप्रैल को सम्बंधित वीडियो के रिकॉर्ड के साथ स्वयं उपस्थित हों। साथ ही सरकारी वकील को निर्देश दिया कि अगले 48 घंटे में इस आदेश की सूचना सम्बंधित अधिकारियों को देना सुनिश्चित करें।