करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उसके बेटे की गिरफ्तारी पर रोक
करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उसके बेटे की गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज, 11 नवंबर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी मामले में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब को बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने दोनों की गिरफ्तारी पर आरोप पत्र दाखिल होने तक रोक लगा दी है। मंगलवार को यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दिया है।
दरअसल, संभल के रायसत्ती थाने में जावेद हबीब व उनके बेटे पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में एक एफआईआर दर्ज है। उन पर अब तक कुल 32 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आरोप है कि सितंबर 2023 में संभल के रॉयल पैलेस में आयोजित एक सेमिनार में जावेद हबीब और अनोश हबीब ने लोगों को 50 से 70 प्रतिशत तक मुनाफे का लालच देकर एक कम्पनी में निवेश कराया था। दो साल बीतने के बाद भी निवेशकों को न तो कोई मुनाफा मिला और न ही निवेश की गई रकम लौटाई गई। इसके बाद निवेशकों ने एफआईआर दर्ज कराई। इसके खिलाफ में जावेद हबीब और उनके बेटे ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने और मुकदमा रद्द करने की मांग की है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि लगाए गए आरोप झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अर्नेश कुमार का हवाला देते हुए दलील दी गई कि सात साल से कम सजा होने के चलते गिरफ्तारी नहीं हो सकती। याची विवेचना में सहयोग करने को तैयार है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद विवेचना तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।