इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मंदिर-मस्जिद मामले की सुनवाई 28 सितम्बर को होगी

राज्य सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, केंद्र सरकार को दो हफ्ते का मिला समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मंदिर-मस्जिद मामले की सुनवाई 28 सितम्बर को होगी

प्रयागराज, 12 सितम्बर । काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अगली सुनवाई 28 सितम्बर को करेगा। यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद व सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की पांच याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है।

याचिकाओं में वाराणसी की अदालत के विवादित स्थल का सर्वे कराने एवं सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई है जिसमें दो याचिकाओं की बहस पूरी हो चुकी है। अन्य की सुनवाई जारी है। राज्य सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया। सरकार का कहना है कि वह कानून व्यवस्था कायम रखने व कोर्ट आदेश का अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा गया। उस दिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक की विस्तृत रिपोर्ट व्यक्तिगत हलफनामे के जरिए दाखिल होगी। कोर्ट ने केन्द्र सरकार को समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 28 सितम्बर तय की है।