बुलेट से निकली फटफट की तेज आवाज तो शौकिनों को भरना पड़ेगा जुर्माना
न्यायालय के निर्देश पर आज से बुलेट सवारों पर शिकंजा कसेगा परिवहन विभाग
मीरजापुर, 29 जुलाई । अगर फटफटैया बुलेट से आनंद लेने निकल रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आज से आपकी बुलेट से फट-फट की तेज आवाज हुई तो 15 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद परिवहन विभाग ने तेज आवाज उत्पन्न करने वाला साइलेंसर लगाने वाले बुलेट सवारों पर शिकंजा कसने की तैयारी आरंभ कर दी है।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में दाखिल जनहित याचिका पर परिवहन विभाग को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने बुलेट सहित दो पहिया मोटरयानों में स्वामियों अथवा चालकों द्वारा साइलेंसर को परिवर्तित कराकर 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि निकलने को गंभीरता से लिया है। ऐसे ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
एआरटीओ विवेक शुक्ला ने बताया कि दो पहिया वाहन चालक खासकर बुलेट में कंपनी द्वारा लगाए गए साइलेंसर को निकालकर लोकल साइलेंसर लगावा लेते हैं, ऐसे वाहनों से फटफट की भयानक व असहनीय आवाज होती है। उच्च न्यायालय पर ऐसे वाहनों के खिलाफ आज से अभियान चलाया जाएगा। बुलेट की फटफट की तेज आवाज निकलने पर सड़क पर चलते समय राहगीर व वाहन चालक चौंक जाते हैं। इसके चलते कभी-कभी दुर्घटना भी हो जाती है।
तेज आवाज उत्पन्न करने वाले बुलेट से आम जनमानस खासकर वृद्ध जनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।