प्रतापगढ़ विधानपरिषद सदस्य अक्षय प्रताप को सात वर्ष की सजा

प्रतापगढ़ विधानपरिषद सदस्य अक्षय प्रताप को सात वर्ष की सजा

प्रतापगढ़ विधानपरिषद सदस्य अक्षय प्रताप को सात वर्ष की सजा

प्रतापगढ़, 23 मार्च । प्रतापगढ़ में फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में विधानपरिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सात साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में अक्षय प्रताप 15 मार्च को दोषसिद्ध हुए थे।

मुकदमे के अनुसार शहर के रोडवेज डिपो के पास स्थित फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने की एफआईआर 1997 में अक्षय प्रताप के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। बीते 15 मार्च को कोर्ट ने अक्षय प्रताप को दोषी करार देते हुए 22 मार्च को सजा सुनाने की तारीख तय की थी। 22 मार्च मंगलवार को अक्षय प्रताप कोर्ट में पेश हुए तो न्यायाधीश बलरामदास जायसवाल ने उन्हें अपनी कस्टडी में लेते हुए जेल भेज दिया और बुधवार दोपहर सजा सुनाए जाने का आदेश दिया। जिसके बाद अक्षय प्रताप को न्यायिक कस्टडी में जेल भेज दिया गया। बुधवार को इस मामले को देखते हुए सुबह से न्यायालय परिसर में काफी गहमा-गहमी रही। दोपहर बाद बैठी कोर्ट ने अक्षय प्रताप को सात साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।