उपहार सिनेमा कांड में अंसल बंधु समेत पांच आरोपितों को सात साल की सजा का ऐलान
उपहार सिनेमा कांड में अंसल बंधु समेत पांच आरोपितों को सात साल की सजा का ऐलान
नई दिल्ली, 08 नवम्बर । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बहुचर्चित उपहार सिनेमा त्रासदी के मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ के दोषी करार दिए गए सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत पांच आरोपितों को सात साल की कैद की सजा का ऐलान किया है । चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने ये आदेश सुनाया। कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर सवाल दो करोड़ रुपये का अलग-अलग जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने 8 अक्टूबर को अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा को भी दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इसके अलावा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था। सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई थी। हाई कोर्ट में सुशील अंसल के खिलाफ उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने याचिका दायर किया था।
उल्लेखनीय है कि 13 जून, 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मची भगदड़ में 100 से अधिक लोग घायल भी हो गए थे।