नाबालिग को अगवा कर रेप करने के मामले में दोषी को 20 साल की कैद
नाबालिग को अगवा कर रेप करने के मामले में दोषी को 20 साल की कैद
-घर से अगवा कर भोपाल ले जाकर जबरन की थी शीदी, कोर्ट ने सोलह हजार रुपये का किया जुर्मानाहमीरपुर, 13 दिसंबर (हि.स.)। किशोरी को बहला फुसलाकर भोपाल ले जाकर जबरन शादी कर दुष्कर्म करने के दो साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 16 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक रुद्रप्रताप सिंह ने अदालत को बताया कि मौदहा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। 16 दिसंबर 2020 को शाम करीब छह बजे उसकी 13 वर्षीय बेटी दुकान में सामान लेने को कहकर घर से गई थी। तबसे वह वापस नहीं लौटी, उसकी काफी खोजबीन करने पर जानकारी मिली कि जनपद जालौन थाना माधौगढ़ के हरौली गांव निवासी दोषी वीरू उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि उक्त दोषी ने उसे 15 दिसंबर 2020 को फोन किया और कहा कि बड़े चौराहा में मिलना है तो वह 16 दिसंबर को शाम छह बजे उससे मिलने गई तो वह उसे बहला फुसलाकर ऑटो में बैठाकर हमीरपुर लाया और वहां से कदौरा, फिर उरई ले गया। जहां से उसे भोपाल ले गया और वहां जबरन एक मंदिर में शादी कर किराए का कमरा लेकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता रहा। उसके विरोध करने पर पीड़ित के मां-बाप को जान से मारने की धमकी देता था। मामले में पुलिस ने पीड़िता को कन्नौज से बरामद किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी वीरू को सजा सुनाई है।