प्रयागराज: हत्या मामले के आरोपित को हुई आजीवन कारावास की सजा

प्रयागराज: हत्या मामले के आरोपित को हुई आजीवन कारावास की सजा

प्रयागराज: हत्या मामले के आरोपित को हुई आजीवन कारावास की सजा

प्रयागराज, 02 अप्रैल (हि.स.)। कर्नलगंज थाना पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी करने की वजह से न्यायालय ने बुधवार को हत्या मामले के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाया। न्यायालय ने कारावास के साथ ही ढाई हजार के अर्थदंड से दण्डित किया।

पुलिस उपायुक्त नगर अभिषेक भारती ने बताया कि कर्नलगंज थाने में वर्ष 2020 में कर्नलगंज के बड़ा बघाड़ा सदियाबाद निवासी इरशाद पुत्र वासिद के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। शासन के निर्देश पर ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत कर्नलगंज थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से इरशाद के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया।

प्रयागराज के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एवं एमएलए कोर्ट प्रयागराज ने 2 अप्रैल को दोषसिद्ध करते हुये धारा 302 भारतीय दण्ड विधान में आजीवन कारावास व 2 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 02 वर्ष का कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

इस मामले की पैरवी एडीजीसी सुशील कुमार वैश्य, उप निरीक्षक रामनरेश सिंह यादव मानीटरिंग सेल क्राइम ब्रान्च एवं कर्नलगंज थाने के मुख्य आरक्षी संजय कुमार कर रहे थे।