हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव शुरू कराने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव शुरू कराने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

प्रयागराज, 22 अप्रैल ( इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 18 अप्रैल 25 को हुई वार्षिक आम सभा में बाइलाज के नियम 18 व 55 के तहत चुनाव तिथि तय न करने व चुनाव प्रक्रिया शुरू न करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। और चुनाव तिथि घोषित कर बार एसोसिएशन कार्यकारिणी का चुनाव कराने का समादेश जारी करने की मांग की गई है।
याचिका अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने अधिवक्ता ऋतेश श्रीवास्तव के मार्फत दाखिल की है। याची का कहना है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने वर्ष 2024-25 के लिए 2 मई 24 को कार्यभार ग्रहण किया। एक वर्ष कार्यकाल पूरा होने के पहले 18 अप्रैल को वार्षिक आम सभा बुलाई गई। जिसमें बार खाते में घपले की फोरेंसिक आडिट कराने का प्रस्ताव पारित कर सभा जुलाई के लिए स्थगित कर दी गई। चुनाव तिथि की घोषणा नहीं की गई। जबकि नियम 55 के तहत चुनाव तिथि तय की जानी चाहिए और नियम 18 में चुनाव कराना चाहिए था। जिसका उल्लंघन किया गया। कार्यकारिणी ने ऐसा कर अपना कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश की है। जो बाइलाज का खुला उल्लंघन है। इसलिए बार एसोसिएशन का नियमानुसार चुनाव कराया जाय।