कौशाम्बी के नीबी गांव के पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण की मांग में याचिका
एएसआई निदेशक, राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों से जवाब तलब
प्रयागराज, 18 मई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशाम्बी के चायल ब्लाक में ग्राम सभा शाना नीबी में स्थित पौराणिक तालाब के संरक्षण की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर निदेशक एएसआई सहित राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने याची की मांग पर ऐक्शन न लेने का कारण बताते हुए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने अखिल भारतीय बुद्ध अंबेडकर शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति कौशाम्बी के अध्यक्ष राम विलास पासवान की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि प्राप्त अवशेष 2600 साल पुराना है। जिसके संरक्षण का प्रत्यावेदन दिया गया है। जिस पर निदेशक पुरातत्व विभाग उप्र ने 12 मई 23, की रिपोर्ट में कहा कि यह पुरातत्व संरक्षण में नहीं है, तालाब है। स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि संरक्षण करने योग्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। जिस पर याचिका दाखिल कर एएसआई निदेशक सहित सभी अधिकारियों को प्राचीन अवशेषों को संरक्षित करने का समादेश जारी करने की मांग की गई है।