हत्या मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास
कोर्ट ने 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
प्रयागराज, 24 फ़रवरी । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित कौंधियारा थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी से हत्या के एक मामले में जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-एक ने सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये
के अर्थदंड से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने दी।
उन्होंने बताया कि आपरेशन कन्वेंशन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से प्रयागराज के कौंधियारा थाने की पुलिस वर्ष 2013 में इसी थाना क्षेत्र के बेनीपुर डीह गांव निवासी गौरव द्विवेदी पुत्र मंगला प्रसाद के खिलाफ 302 भारतीय दण्ड विधान के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने 10 अक्टूबर को 2013 में न्यायालय में आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। मामले में अभियोजन पक्ष से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का परीक्षण कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप 24 फरवरी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-01 प्रयागराज ने आरोपित गौरव द्विवेदी पुत्र मंगला प्रसाद को धारा 302 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया।
उन्होंने बताया कि इस मुकदमे के वादी की बहन एवं मां की हत्या कर दी गई थी।