सीआरपीएफ में शारीरिक रूप से अक्षम को नियुक्ति नहीं : हाईकोर्ट
मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति देने से इंकार
प्रयागराज, 08 अक्टूबर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ग्रुप डी पोस्ट (चतुर्थ श्रेणी) पर भी नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता मानक के नियम लागू होंगे। ऐसे में शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति को सुरक्षा बल में चतुर्थ श्रेणी पद भी नियुक्त नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में शारीरिक रुप से अक्षम पुत्र को सीआरपीएफ में ग्रुप डी पद पर नियुक्त करने से इंकार करने के आदेश को सही करार दिया है और याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने गाजीपुर के दीपक कुमार यादव की याचिका पर दिया है।
मालूम हो कि पिता सुरक्षा बल में उप निरीक्षक थे। सेवाकाल में मृत्यु हो गई। याची ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की मांग की। शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण नियुक्ति देने से इंकार कर दिया गया। जिसे याचिका में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने विभाग को ग्रुप डी पद पर नियुक्त करने पर विचार करने का निर्देश दिया। इसके बाद भी नियुक्ति से इंकार करने को दुबारा याचिका में चुनौती दी गई।
सरकार की तरफ से कहा गया कि सीआरपीएफ रूल्स 1955 में स्पष्ट है कि ग्रुप डी पद भी सुरक्षा बल का पद हैं। सुरक्षा बल में हर सदस्य शारीरिक रूप से फिट होना अनिवार्य है। बिना शारीरिक दक्षता मानक के कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती। इसके आधार पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।