नाबालिग से दुष्कर्म मामले में नहीं मिली राहत

हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में नहीं मिली राहत

प्रयागराज, 27 अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट से नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है। लिहाजा, प्राथमिकी रद्द करने की मांग स्वीकार करने योग्य नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने आसिफ अहमद सिद्दकी की याचिका को सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में याची का नाम आरोप पत्र में नहीं है लेकिन पीड़िता के 164 के बयान से नाम सामने आया है। इसके अलावा साक्ष्यों में याची की मिलीभगत की बात सामने आई है। जो ट्रायल में ही देखा जा सकता है। मामले में पीड़िता के पिता ने 26 जून 2022 को प्रयागराज के शंकरगढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पिता ने नाजिम, हाशिम और खुर्शीद पर आरोप लगाया था।