वाराणसी: मतगणना में मंत्री, सांसद, विधायक नहीं बन पाएंगे मतगणना एजेन्ट : जिलाधिकारी

मतगणना स्थल पर पासधारी को ही मिलेगा प्रवेश, नहीं निकलेगा विजय जुलूस

वाराणसी: मतगणना में मंत्री, सांसद, विधायक नहीं बन पाएंगे मतगणना एजेन्ट : जिलाधिकारी

वाराणसी, 09 मार्च। पहड़िया मंडी में ईवीएम विवाद के बाद निर्वाचन आयोग ने शान्तिपूर्वक पारदर्शी निष्पक्ष मतगणना के लिए सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलराज शर्मा ने बुधवार शाम बताया कि वर्तमान में केन्द्र/राज्य सरकार के मंत्री, सांसद/विधायक, एम.एल.सी. या दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जिसको (यूनियन एवं राज्य सरकार द्वारा) सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त हो, वे गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों के एजेन्ट बनने पर उन्हें 03 माह से ज्यादा जेल की सजा हो सकती है। उन्होंने बताया कि मतगणना हाल में कोई भी शस्त्र, मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण, माचिस, कोई ज्वलनशील एवं तरल पदार्थ, कैलकुलेटर आदि ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है। मतगणना के बाद विजेता घोषित होने पर कोई भी पार्टी/दल विजय जुलूूस नहीं निकालेंगे। उन्होंने बताया कि प्रेक्षकगण, रिटर्निग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर, अन्य अधिकारी, गणना कर्मचारी, अन्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी (जिनकी ड्यूटी गणना में किसी भी प्रयोजन में लगी हुई है) तथा मीडिया कर्मी, जिनके पास सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी पास होगा, गाजीपुर रोड स्थित पहड़िया मण्डी के मुख्य द्वार से प्रवेश करके गणना परिसर तक पहुंचेगे। इसी तरह प्रत्याशी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणना अभिकर्ताओं के प्रवेश के लिए दौलतपुर रोड स्थित आई0बी0 के कार्यालय भवन के बगल से आने वाले रोड से वेयर हाउस हाल तक पहुंचने की व्यवस्था की गयी है, इसी रास्ते से उम्मीदवार व उनके गणना अभिकर्ता वेयर हाउस हाल में प्रवेश करके गणना पण्डाल तक पहुंच सकेंगे।



गणना अभिकर्ता को नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र दोनों एक साथ रिटर्निंग आफिसर को गणना के 01 घंटा पूर्व देना होगा। एक घंटा के बाद दिया गया नियुक्ति पत्र स्वीकार नहीं होगा। किसी भी गणना अभिकर्ता को मतगणना हाल में प्रवेश करते समय आरओ उसकी जांच करने के लिए अधिकृत है। यदि गणना अभिकर्ता द्वारा आरओ के आदेश पालन नहीं करता है तो मतगणना हाल से बाहर निकाला जा सकता है।



एजेन्ट अपने निर्धारित टेबल पर ही बैठेंगे



जिलाधिकारी के अनुसार, मतगणना अभिकर्ता अपने निर्धारित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारित टेबल के समक्ष निर्धारित कुर्सी पर बैठेंगे। किसी भी दशा में मतगणना को बाधित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि कोई आपत्ति होती है तो मतगणना सुपरवाइजर को अवगत करायेंगे।



शस्त्र, मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण प्रतिबंधित



मतगणना हॉल में कोई भी शस्त्र, मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण, माचिस, कोई ज्वलनशील एवं तरल पदार्थ, कैलकुलेटर आदि ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। गणना अभिकर्ता मतगणना हाल में धूम्रपान नहीं कर सकता है। प्रत्येक विधान सभा में 14 टेबल पर ईपीएम, 02 टेबल पर पोस्टल बैलेट की गणना की जायेगी। तथा 01 टेबुल पर ईटीपीबीएस की स्कैनिंग की जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक विधान सभा में 17 टेबुल व 01 आरओ टेबल कुल 18 टेबुल का प्रयोग मतगणना कार्य हेतु किया जायेगा। जिलाधिकारी के अनुसार एक प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि द्वारा 18 मतगणना एजेण्ट, 02 रिलिवर तथा 02 व्यक्ति खान-पान हेतु मतगणना कार्य में लगाया जायेगा। इस प्रकार कुल 22 मतगणना पास रिटर्निंग आफिसर द्वारा जारी किया जायेगा।